सार्वजनिक स्थानों में घातक हथियार एवं विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध
1 min readलोकसभा निर्वाचन 2024
सार्वजनिक स्थानों में घातक हथियार एवं विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध
मुंगेली – 17 मार्च 2024// जिले में लोक शांति बनाए रखने जिले में धारा 144 लागू किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव ने आदेश जारी कर सार्वजनिक सभाआंे एवं स्थलों पर घातक शस्त्र जैसे रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था या विकलांगता के कारण लाठी रखना आवश्यक है। जारी आदेश के अनुसार कोई राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और ना ही आपत्तिजनक नारे लगाएगा तथा ना ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। कोई भी राजनीतिक दल आमसभा या जुलूस आयोजित करने से पूर्व इसकी लिखित सूचना संबंधित एसडीएम को देगा। कोई भी राजनीतिक दल किसी धार्मिक संस्थान के आसपास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।