“वनांचल क्षेत्र रेंगाखार में चल रहा था फर्जी वनअधिकार पट्टा बनाकर शासकीय जमीन कब्जा करने का बड़ा खेल”।
1 min readप्रेस -विज्ञप्ति दिनांक-27.07.2024
थाना रेंगाखार जिला-कबीरधाम (छत्तीसगढ़)।
“वनांचल क्षेत्र रेंगाखार में चल रहा था फर्जी वनअधिकार पट्टा बनाकर शासकीय जमीन कब्जा करने का बड़ा खेल”।
“फर्जी पट्टा बनवाकर ग्रामीणों को पैसा लेकर वितरण करने वाले एक और आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे गिरफ्तार”।
लोक सेवा न्यूज़ 24 संपादक – दिग्वेंद्र गुप्ता
थाना रेंगाखार में वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी रेंगाखार के प्रतिवेदन के आधार पर वन पाल प्रीतम दास मानिकपुरी वन परिक्षेत्र रेंगाखार के रिपोर्ट पेश किया, कि दिनांक-29.06.2024 को फर्जी वनअधिकार पट्टा 19 ग्रामीणो के नाम परबना कर वितरण कर घोखाधड़ी करने के संबंध में आरोपीगण 01. देवीलाल कुशरे निवासी रेंगाखार, 02. रामकुमार यादव निवासी मुढीपार 03. मन्नू लाल कुशरे निवासी मुढीपार थाना रेंगाखार जिला कबीरधाम के विरुध्द थाना रेंगाखार में अपराध क्रमांक 45/2024, घारा 420, 467, 468,471 34 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।
उक्त प्रकरण के आरोपीगणो ने बकायदा वैनमण्डलाधिकारी कबीरधाम, कलेक्टर कबीरधाम एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग का फर्जी सील हस्ताक्षर लगा कर फर्जी वनअधिकार पट्टा 19 भोले भाले ग्रामिणो को वितरण कर लगभग 4,00,000/- रुपये ठगी कर चुके थे। मामले की जानकारी कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ अभिषेक पल्लव के संज्ञान में आते ही तत्काल थाना प्रभारी को आरोपियों के विरुद्ध सख्त उचित वैधानिक कार्यवाही करने निर्देश दिया गया। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार (भा.पु.से.) व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रा.पु.से.) तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री संजय कुमार ध्रुव (रा.पु.से.) के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी रेगाखार निरीक्षक श्री जे.एल. सांहिल्य के नेतृत्व में प्रकरण की विवेचना कर प्रकरण में फर्जी वनअधिकार पट्टा अवैध वसूली कर वितरण करने वाले दो आरोपी मन्नूलाल कुशरै मुढ़ीपार, मुकेश यादव नगवाही को पूर्व में गिरफ्तार किया जा कर जेल भेजा गया था।
उक्त प्रकरण के तीसरे आरोपी बिसम्बर ठाकरे (पटेल) को हिरासत में लेकर पुछताछ किया गया, जो हितग्राही ग्रामीण मिश्रीलाल पिता बेनीराम धुर्वे, श्रीमति भूखन बाई मेरावी निवासी तेन्दूटोला से फर्जी वन पट्टा के फरार आरोपी देवीलाल कुशरे निवासी रेगाखार से लेकर 02 नग पट्टा जुमला 43,000/-रुपये लेकर देना बताया तथा हितग्राहीयो का आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो को अपने पास रखना मेमोरेण्डम कथन पर किया, जिस पर उक्त सामाग्री आरोपी से जप्त किया गया व दोनो हितग्राही से 02 नग फर्जी वन पट्टा जप्त किया गया। प्रकरण के तीसरे आरोपी बिसम्बर ठाकरे (पटेल) पिता दशेलाल पटेल उम्र 49वर्ष निवासी खम्हरिया रेंगाखार को दिनांक- 26.07.2024 को गिरफ्ताकर आज दिनांक 27.07.2024 को माननीय न्यायालय कबीरधाम पेश किया गया। जहां से आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। प्रकरण के आरोपी देवीलाल कुशरे साकिन रेंगाखार नयाबाड़ा, रामकुमार यादव निवासी मुढ़ीपार फरार है। जिसका पता तलाश पुलिस टीम के द्वारा किया जा रहा है।
उपरोक्त कार्यवाही में जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों के दिशा निर्देश पर निरीक्षक जे.एल. सांडिल्य, प्र.आर. 921 कोमल धुर्वे आरक्षक दिनेश धुर्वे, धनेश नेताम, आरक्षक शिवेन्द्र ठाकुर, महिला आर. 620 सुनीता परते, सैनिक मुनेश धुर्वे थाना रेंगाखार का विशेष योगदान रहा है।