21 सितम्बर 2024 को नेशनल लोक अदालत आयोजन
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प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे ने बैठक लेकर अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए
लोक सेवा न्यूज़ 24 संपादक – दिग्वेंद्र गुप्ता
कवर्धा, 28 अगस्त 2014। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार 21 सितम्बर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित किया जाकर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किए जाएंगे। प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे द्वारा आज आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे, पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव एवं अन्य विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव द्वारा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है तथा नम्बर 07741-299950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में अधिवक्तागण, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग तथा समस्त बैंको से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण के लिए दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, मेन्टेनेन्स धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए, उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए चिन्हांकित प्रकरणों में अधिक से अधिक प्रकरण रखा जाएगा