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खुद को तांत्रिक बताकर शारीरिक शोषण और ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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थाना कवर्धा, जिला – कबीरधाम, छत्तीसगढ़
दिनांक: 08.10.2024

# खुद को तांत्रिक बताकर शारीरिक शोषण और ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार*

# आरोपी मध्य प्रदेश के नैनपुर, जिला मंडला से गिरफ्तार*

# कवर्धा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, 12 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा*

# आरोपी के विरुद्ध धारा 65(2)(जे), 64(2)(एम), 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज*

lok seva news 24 Burea Chief – Digvendra Gupta

कवर्धा। पुलिस ने, खुद को तांत्रिक बताकर एक महिला से ठगी और शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को त्वरित कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नैनपुर, जिला मंडला से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने महिला को उसके पति की जेल से रिहाई का झांसा देकर करीब 6 महीने तक मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और करीब 3 लाख रुपए की ठगी भी की।

घटना का खुलासा तब हुआ जब दिनांक 07 अक्टूबर 2024 को एक पीड़िता ने थाना कोतवाली आकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि 6 माह पूर्व उसकी जान-पहचान आरोपी से हुई थी। आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताते हुए महिला को उसके पति, जो कि पिछले ढाई साल से बिलासपुर जेल में बंद है, की रिहाई का झूठा भरोसा दिलाया। आरोपी ने तंत्र-मंत्र के नाम पर पहले पीड़िता से 3 लाख रुपए ठगे, फिर बाद में शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा।

पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे कहा कि अगर वह शारीरिक संबंध बनाएगी तो उसके पति की रिहाई जल्द होगी। इसके बाद आरोपी ने 13 जुलाई 2024 की रात को पीड़िता के घर आकर जबरन संबंध बनाए। यह सिलसिला कई बार चला, लेकिन जब कोई रिहाई नहीं हुई, तब पीड़िता को ठगी और शोषण का एहसास हुआ।

शिकायत दर्ज होते ही, कवर्धा पुलिस ने एफआईआर क्रमांक 626/2024 के तहत आरोपी पर धारा 65(2)(जे), 64(2)(एम), 318(4) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल और उप पुलिस अधीक्षक (अजाक/क्राईम) श्री प्रतीक चतुर्वेदी ने तत्काल आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए।

एक विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 12 घंटे के भीतर आरोपी को नैनपुर, जिला मंडला से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

प्रकरण की जांच जारी है और मामले के हर पहलू पर बारीकी से विवेचना की जा रही है।

आरोपी का नाम –
मोहम्मद सरफराज इकबाल उर्फ साहिल खान उर्फ राजू सिंह,
पिता मोहम्मद इसराफिल, हाल निवासी ग्राम सगोना थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम
स्थाई पता के 30ए/19 संगम विहार, न्यू दिल्ली थाना संगम विहार जिला दक्षिण दिल्ली,

 

*महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अधिकारी/कर्मचारी*
निरीक्षक लालजी सिन्हा, उ.नि. शांता लकड़ा, स.उ.नि. दर्शन साहू, प्र.आर. चुम्मन साहू, आरक्षक अजय वैष्णव, महिला आरक्षक कविता कुमैटी।

Lok Seva News 24

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