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Bilaspur News- अपराधिक गतिविधिओं में शामिल आरक्षक बर्खास्त |

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Bilaspur News- अपराधिक गतिविधिओं में शामिल आरक्षक बर्खास्त |

लोक सेवा न्यूज़ 24 सवांददाता 

बिलासपुर। पुलिस कप्तान रजनेश सिंह ने आदेश जारी कर एक आरक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरक्षक का नाम बबलू बंजारे है। बर्खास्तगी के पहले जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि बबलू बंजारे का अन्तर्राज्यी गैंगस्टर से रिश्ता है। आरक्षक का अपराधिक गतिविधियों में शामिल होेने का प्रमाण पाया गया है।

पिछले दिनों थाना हिर्री थाना क्षेत्र के रतनपुर बाईपास स्थित ग्राम बेलमुण्डी के पास खूंखार अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों से पिस्टल, देशी कट्टा, धारदार चापड़ भी बरामद किया था। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।

सूचना के बाद घेराबन्दी कर पुलिस टीम ने 10 अपराधियों जब्बार गौरी, इमरान कुरैशी, विनोद कुमार धृतलहरे, तरसेलाल भगत, अजमेरी, मो.फरमान, वाजीद कुरैशी, साकीब कुरैशी, नवील खान, दानिश कुरैशी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपियों में जब्बार गौरी उत्तर प्रदेश का खतरनाक अपराधी है। गौरी के खिलाफ गैगस्टर एक्ट समेत अनेक गंभीर अपराध दर्ज है। इमरान खान भी उत्तरप्रदेश का निवासी है। धरपकड़ कार्रवाई के दौरान आरोपयों ने चुनौती देते हुए गोली मारने की धमकी दिया।

गिरफ्तार किये गये आरोपियों के मोबाईल फोन में आर. 1187 बबलू बंजारे, थाना सिरगिट्टी के फोन से लगातार संपर्क में रहने व इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता उजागर होने पर उसे 12 मई को निलंबित किया गया था।

आरक्षक की आपराधिक संलिप्तता की जांच पर आरक्षक बबलू बंजारे व्हाट्सएप चैट के माध्यम से इनसे लगातार इनके संपर्क में रहा तथा करीबी मित्र की तरह व्हाट्सएप चैट कर रहा था। दुर्दान्त अपराधियों से घनिष्ठता, फोन एवं व्हाट्सएप के माध्यम से विभाग की गोपनीय जानकारी साझा करना, बारकोड भेजना एवं पेमेंट का स्क्रीन शॉट भेजना आदि से आरक्षक की अवैध एवं खतरनाक आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता उजागर हुई। इसके पूर्व भी थाना सकरी के छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, में भी आरक्षक का नाम शामिल हुआ था। एक अन्य प्रकरण में आरक्षक महिला थाना बिलासपुर के द्वारा बलात्कार के प्रकरण में भी में अभियोजित किया गया था। आरक्षक के विरूद्ध कदाचरण के लिये विभागीय जांच की कार्यवाही में भी आरक्षक के द्वारा फर्जी चिकित्सकीय दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपों को झुठलाने का कुत्सित प्रयास किया गया था। इस प्रकार आरक्षक पुलिस की नौकरी की आड़ में खतरनाक अपराधियों से सतत् संपर्क में रहकर उन्हें लगातार मदद करता रहा। आरक्षक के आपराधिक हौसले इतने बुलंद हैं कि पूर्व से ही उसकी आपराधिक संलिप्तता उजागर होने के बाद भी लगातार पुनरावृत्ति कर रहा था। आरक्षक की इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति से जनमानस में पुलिस की छवि धूमिल हो रही थी । अतः पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा extra ordinary & exemplary action लेते हुये भारतीय संविधान की कंडिका 311 के खड (2) के परंतुक के उपखण्ड ‘‘ख’’ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आरक्षक क्र. 1187 बबलू बंजारे, रक्षित केन्द्र बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से पुलिस विभाग की सेवा से पदच्युत (Dismissed from service) किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के द्वारा पुलिस की छवि को प्रभावित करने व जन सामान्य को शांति एवं सुरक्षा प्रदान करने में इस तरह वर्दी की आड़ में अनर्गल कार्यों में संलिप्त रहने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने सचेत किया गया है।

Lok Seva News 24

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