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भाई ने भाई की हत्या की, पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार*

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*जिला, कबीरधाम*

दिनांक: 06 नवम्बर 2024

### *भाई ने भाई की हत्या की, पुलिस की तत्परता से 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार*

lok seva news 24 Bureau Chief – Digvendra Gupta

दिनांक 05 नवम्बर 2024 को थाना बोड़ला क्षेत्र में मुआवजा राशि के बंटवारे को लेकर हुए पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस घटना को अत्यधिक गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्यवाही की और 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और न्याय की भावना को बल मिला है।

प्रार्थी काशीराम मेरावी, निवासी रघुपारा, थाना बोड़ला, ने बताया कि उसके दो पुत्र, गोपाल मेरावी और भागबली मेरावी के बीच जमीन के मुआवजे के बंटवारे को लेकर लंबे समय से मतभेद था। 05 नवम्बर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे, गोपाल अपने छोटे भाई भागबली से बंटवारे के पैसे मांगने के लिए घर आया। इसी दौरान दोनों के बीच गरमागरम बहस हुई, जो शीघ्र ही हिंसक संघर्ष में बदल गई। आवेश में आकर भागबली ने पास में रखी लोहे की कुदाली से गोपाल के सिर पर प्राणघातक प्रहार किया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। हत्या के बाद आरोपी तुरंत वहां से फरार हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (आईपीएस) ने इस गंभीर अपराध की गहनता को देखते हुए तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उनके नेतृत्व में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र बघेल, श्री पंकज पटेल, एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री संजय कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री राजेश चंड के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने सूझबूझ और कुशलता के साथ व्यापक खोज अभियान चलाया।

मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी गन्ने के खेत में छिपा हुआ है। पुलिस टीम ने गन्ने के खेत को चारों ओर से घेरकर आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस को देखते ही आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने सतर्कता से उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ने पुलिस पर हमला करने की भी कोशिश की, परन्तु पुलिस ने संयम और साहस से उसे काबू में कर लिया।

पुलिस ने आरोपी से घटना में प्रयुक्त कुदाली को जप्त कर लिया है। मृतक गोपाल मेरावी के शव का पंचनामा बनाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बोड़ला में पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपी भागबली मेरावी के खिलाफ धारा 103 (1), 238 (क) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

इस कार्रवाई में थाना बोड़ला प्रभारी निरीक्षक राजेश चंड के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक कामता प्रसाद, उमांशकर नाग, आरक्षक रतिराम यादव, रामचंद्र चंद्रवंशी, संतोष राज, सुरेश धुर्वे, पवन वर्मा, अमर पटेल और समस्त पुलिस टीम का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। पुलिस की त्वरित और सटीक कार्रवाई से क्षेत्र में सुरक्षा और विश्वास का माहौल सुदृढ़ हुआ है।

Lok Seva News 24

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