Mungeli news – अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें – कलेक्टर
1 min readजिला जनसंपर्क कार्यालय मुंगेली (छ.ग.)
समाचार
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें – कलेक्टर
विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित
lok seva news24 bureau chif – Digvendra Gupta
मुंगेली 07 अगस्त 2024// कलेक्टर श्री राहुल देव ने कहा कि अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं कर्तव्य विमुख शासकीय सेवकों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करें। विभागीय अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के संबंध में जानकारी व प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से वित्त शाखा में उपलब्ध कराएं। शासन के निर्देशानुसार इस कार्य को गंभीरता से करें। कलेक्टर श्री देव ने जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के तहत् अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित सेवकों की शिकायत के लिए हेल्पलाईन नं. जारी
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों की शिकायत के लिए जिला प्रशासन द्वारा हेल्पलाईन नंबर 94062-75534 भी जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, तो इसे सेवा-व्यवधान मानते हुए किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के प्रावधानों के तहत् दीर्घशास्ति के लिए विभागीय जांच संस्थित किया जाए एवं विभागीय जांच का निराकरण अधिकतम 06 माह की समयावधि में कर लिया जाए। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जाए।
अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा पुस्तिका में इंद्राज करने के दिए निर्देश
कलेक्टर ने कहा कि एक माह से अधिक अवधि तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को उनके अवकाश काल के दौरान के पते एवं अंतिम ज्ञात पते दोनों पर ही इस आशय का सूचना पत्र भेजा जाना चाहिए कि वह 15 दिवस में कारण बताएं कि क्यों न उनकी उक्त अनाधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए, पेंशन, उपादान आदि समस्त उद्देश्यों के लिए उनकी सेवा पुस्तिका में इंद्राज किया जाए। 03 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पदच्युत करने संबंधी वित्त विभाग के निर्देशानुसार कार्यवाही करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।