थाना कुकदुर – अपराध क्रमांक – 98/23 धारा 363, 366, 376(2)(N), 376(3) भादवि एवम धारा 06 पक्सो एक्ट की अपहृता बालिका को कुकदूर पुलिस द्वारा सादनगर हैदराबाद, तेलंगाना से किया दस्तयाब
1 min readथाना- कुकदुर
जिला कबीरधाम (छ.ग.)
# अपराध क्रमांक – 98/23 धारा 363, 366, 376(2)(N), 376(3) भादवि एवम धारा 06 पक्सो एक्ट की अपहृता बालिका को कुकदूर पुलिस द्वारा सादनगर हैदराबाद, तेलंगाना से किया दस्तयाब
# दिनांक 17.11.2023 को आरोपी मन्ना राम उर्फ माही द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था जिसे आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया
लोक सेवा न्यूज़ 24 संपादक – दिग्वेंद्र गुप्ता
मामले का संक्षिप्त :- इस प्रकार है प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराया की इसकी लड़की दिनांक 17.11.2023 के शाम 04.00 बजे घर से बिना बताए कही चली गई है जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वैध सरक्षण से अनुमति के बिना बहला फुसलाकर भगा ले गया है कि रिपोर्ट पर दिनांक 17.11.2023 को अपराध क्रमांक 98/24 धारा 363 भादवि कायम कर वरिष्ठ अधिकारियों को नाबालिक बालिका के अपहरण होने की सूचना से अवगत कराया गया जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशानुसार, अति.पु. अधि. विकास कुमार (भापुसे), अति.पु.अधि. पुष्पेंद्र बघेल और पु.अनु.अधिकारी पंडरिया पंकज पटेल के मार्गदर्शन पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र द्वारा थाना स्तर पर टीम तैयार की जाकर अपहृत और संदेही आरोपी का लगातार पता तलाश/विवेचना किया जा रहा था की दौरान विवेचना के साइबर सेल के सहयोग से पता चला की अपहृत संदेही मन्ना राम उर्फ माही निवासी रवनगुडा के कब्जे में सादनगर हैदराबाद तेलंगाना में है कि तत्काल पुलिस टीम सादनगर हैदराबाद तेलंगाना रवाना कर संदेही के मोबाइल नंबरों सीडीआर प्राप्त कर पुलिस टीम द्वारा सादनगर हैदराबाद तेलंगाना में पता तलाश कर जिस पर दिनांक 04.08.2024 को 06/40 बजे आरोपी मन्ना राम उर्फ माही पिता समर सिंह मरावी उम्र 36 निवासी रवनगुडा के कब्जे से बरामद कर मामले की पीड़िता से महिला पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ करने पर बताई की मन्ना राम उर्फ माही 10 माह से मुझसे शादी कर पत्नी बनाकर रखूंगा किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा कहकर दिनांक 17.11.2023 को अपने साथ बस से रायपुर और रायपुर से सादनगर हैदराबाद तेलंगाना ले गया साथ रखा और मना करने पर भी जबरन शारीरिक संबंध बनाते रहा। विवेचना दौरान आरोपी के विरुद्ध मामले से धारा 366, 376(2)(N), 376(3)भादवी, 06 पॉक्सो एक्ट जोड़ी जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसे न्यायालय पेश करने के बाद जेल दाखिल करवाया गया है।
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक व्यासनरायण चुरेंद्र, सहायक उप निरीक्षक दीपक शर्मा, आरक्षक युवराज यादव और साइबर सेल टीम का विशेष योगदान रहा l