घरेलू बिजली कनेक्शन अब 7 दिनों में देना हुआ अनिवार्य
1 min readRajdhani – 26 May 2024
नई व्यवस्था -: समय पर सुधार, मीटर व ट्रांसफॉर्मर नहीं बदलने पर अब प्रतिदिन 500 रुपए जुर्मान
घरेलू बिजली कनेक्शन अब 7 दिनों में देना हुआ अनिवार्य
छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने तय की समय सीमा
ग्रामीण इलाकों में बिजली कनेक्शन के लिए 15 दिनों का समय
लोक सेवा न्यूज़ 24 सवांददाता 26 मई 2024
प्रदेश में उपभोक्ता सेवाओं को बेहतर बनाने और उसमें सुधार करने के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग ने मानक तय कर दिए हैं। घरेलू अथवा निम्न दाब सामान्य बिजली कनेक्शन शहरों व नगरीय निकाय क्षेत्रों में उपभोक्ता द्वारा आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से लग जाना चाहिए। वहीं ग्रामीण इलाकों में 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है। इसके अलावा किसी तरह का फॉल्ट आने और लाइन ब्रेकडाउन होने पर भी सुधार कार्य
के लिए घंटे और दिन तय कर दिए गए हैं। आयोग ने तय समय पर कार्य नहीं होने की स्थिति में इस बार जुर्माना कई गुना बढ़ा दिया है। अब प्रतिदिन 500 रुपए जुर्माना कर दिया है। पूर्व में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक ही जुर्माने का प्रावधान था।
विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ता सेवा के लिए बनाए गए मानकों में एक बार फिर बदलाव किया है। इस बार उपभोक्ता सेवा के तहत फॉल्ट सुधारने, ट्रांसफॉर्मर व मीटर बदलने में तय समय सीमा से देरी किए जाने पर जुर्माने में 5 गुना बढ़ोत्तरी कर दी है। निम्न दाब
कनेक्शन के तहत सभी श्रेणियों में आवेदन करने के बाद शहरी व नगरीय निकाय क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण इलाके में 15 दिनों के भीतर कनेक्शन दिया जाना है। पहले 8 दिन और 14 दिन की सीमा निर्धारित थी। इसी तरह कृषि कनेक्शन जहां खेत में पहुंच उपलब्ध हो, वहां संपूर्ण व्यय का भुगतान करने पर 90 दिन तथा जहां खेत तक पहुंच उपलब्ध नहीं है, वहां 180 दिन के भीतर बिजली पहुंचानी है। इस बार बिजली संबंधी समस्त प्रकार की शिकायतों के लिए आयोग ने जुर्माने की राशि एक समान अर्थात 500 रुपए प्रतिदिन कर दी है।
हर माह मीटर रीडिंग जरूरी, नहीं तो जुर्माना
दूसरी ओर, मीटर रीडिंग और रीडिंग-बिलिंग के लिए भी सीमा तय की गई है। हालांकि आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर लगने हैं किन्तु तब तक तय मानकों का पालन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को करना होगा। बिल नहीं मिलने की शिकायत का निराकरण 3 दिन, बिल में गड़बड़ी की शिकायत का समाधान शहरी
इलाकों में 7 दिन तथा ग्रामीण इलाकों में 15 दिनों
के भीतर अनिवार्य रूप से करना होगा। ऐसा नहीं होने पर उपभोक्ता की शिकायत पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। मीटर रीडिंग हर माह की जानी है। रीडिंग नहीं होने पर पहले माह 500 रुपए, उसके बाद 1 हजार रुपए पेनल्टी लगेगी।
मीटर संबंधी की शिकायत
मीटर नहीं चलने, धीमी अथवा तेज चलने समेत अन्य शिकायत होने पर शहरी उपभोक्ताओं की 4 दिन, नगरीय निकायों में 7 दिन तथा ग्रामीण इलाकों में 12 दिन के भीतर निराकरण करना होगा। खराब होने पर मीटर को 24 घंटे के भीतर बदलना होगा। वहीं निम्न दाब कनेक्शन के मीटर के जलने की स्थिति में शहर में 8 घंटे, नगरीय निकायों में 12 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिन के भीतर बदलना जरूरी है।
फ्यूज ऑफ कॉल
ए क्लास शहरों व नगरीय निकाय क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बंद होने पर 4 घंटे के भीतर तथा ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे के भीतर सुधार कार्य किया जाना है। इसी तरह लाइन के ब्रेकडाउन होने की स्थिति में ए क्लास शहरों व नगरीय निकायों में माइनर ब्रेकडाउन को 6 घंटे, मेजर होने पर 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में माइनर ब्रेकडाउन को 12 घंटे तथा मेजर ब्रेकडाउन होने की स्थिति में अधिकतम 2 दिन के भीतर सुधार करना होगा। ट्रांसफॉर्मर फेल होने पर शहरी व नगरीय निकाय क्षेत्रों में 24 घंटे एवं ग्रामीण इलाकों में 5 दिन के भीतर बदलना होगा। तय समय सीमा के भीतर कार्य नहीं होने पर प्रति दिन 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।