पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाकर गाय की हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
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**थाना स0 लोहारा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़**
**दिनांक: 09/11/2024**
*⏩ पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाकर गाय की हत्या करने वाले आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की, आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल*
Lok seva news 24 Bureau Chief – Digvendra Gupta
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह (IPS), कबीरधाम के दिशा-निर्देशानुसार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रा.पु.से.), श्री पंकज पटेल (रा.पु.से.) एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सहसपुर लोहारा श्री कृष्ण कुमार चन्द्राकर के मार्गदर्शन में, जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान दिनांक 08/11/2024 को थाना स0 लोहारा अंतर्गत ग्राम उडिया कला स्थित राधा रघुराज पेट्रोल पंप के पास, एक वाहन (क्रमांक CG-13-AE1313) के चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए एक गाय को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस घटना के आधार पर थाना लोहारा में अपराध क्रमांक 321/2024 के तहत आरोपी पर धारा 281, 325 और बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया।
आरोपी असीम रजा उर्फ अबरार (पिता अजीज रजा, निवासी भिभौरी) को हिरासत में लेने के बाद, उसने थाना परिसर में गवाहों को धमकाते हुए उन्हें उसके खिलाफ गवाही देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। आरोपी की इस धमकी और दंबगई के कारण, उसके खिलाफ धारा 170 BNSS के तहत भी प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी का इस्तगाशा तैयार कर उसे एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से आरोपी को जेल अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया गया।
पुलिस विभाग ने इस कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि अपराधियों का मनोबल तोड़ने और कानून के प्रति सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी प्रकार की धमकी और दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के मामलों में कठोरतम कार्रवाई की जा रही है ताकि समाज में निष्पक्ष और भयमुक्त कानून व्यवस्था कायम रखी जा सके।