नाबालिक को प्रेम जाल में फंसा कर शादी करने का प्रलोभन देकर अनाचार करने वाला अरोपी गिरफ़्तार
1 min readथाना – कोतवाली कवर्धा
जिला – कबीरधाम
दिनांक – 19-03-2024
# नाबालिक को प्रेम जाल में फंसा कर शादी करने का प्रलोभन देकर अनाचार करने वाला अरोपी गिरफ़्तार
# नाबालिक को बहला-फुसला कर अपनी गाड़ी में बैठाकर रायपुर ले गया था अरोपी
# नाबालिक को आरोपी के पास से किया गया दस्तायब
—000—
श्रीमान पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव के नेतृत्व में कबीरधाम पुलिस लगातार अपराधिक लोगों के विरुद्ध वैधनिक कार्यवाही कर रही है l इसी क्रम में थाना कोतवाली कवर्धा को अनाचार के अरोपी को पकडने में सफ़लता मिली है I
दिनांक 29.02.2024 को पीड़िता के परिजन थाना कवर्धा आकर रिपोर्ट दर्ज कराए कि उनकी भतीजी उम्र 14 वर्ष 07 माह दिनांक 19.02.2024 को अपनी बड़ी बहन की लड़की के साथ रायपुर से कवर्धा घूमने आई थी जो की दिनांक 28.02.2024 को घर से बताएं बिना कहीं चली गई है किसी अज्ञात व्यक्ति ने इसकी भतीजी को अपहरण कर ले गया है रिपोर्ट पर थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 138/24 धारा 363 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गुम बालिका की पता तलाश की जा रही थी l पता तलाश दौरान अपहृता को रायपुर भानपुरी चौक के आसपास रहने वाले विवेक पांडे द्वारा अपने साथ रखना पता चला l जिस पर पुलिस की टीम अपहृता के परिजनों के साथ रायपुर जाकर किराए के मकान में आरोपी विवेक पांडे पिता जय प्रकाश पांडे उम्र 24 वर्ष निवासी सन्यासी पारा खमतराई रायपुर के कब्जे से बरामद किया गया जिन्हें रायपुर से कवर्धा थाना लाया जाकर बालिका से पूछताछ करने पर बताई कि वह लगभग 7 माह से आरोपी विवेक पांडे को जानती पहचानती है तथा उसके द्वारा फोन से प्रेम जाल में फंसा कर शादी करने का प्रलोभन देकर दिनांक 28.02.2024 को जब वह अपनी पिकअप वाहन लेकर कवर्धा समान खाली करने आया था तब बालिका को अपनी गाड़ी में बैठाकर रायपुर अपने किराए के मकान में ले गया तथा वहां उसके साथ शादी करने का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया है l पीड़िता के उक्त कथन अनुसार आरोपी को धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(n) IPC के तहत विधिवत्त गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।