: मुख्य आरोपी :- 01. नंदलाल उर्फ नंदू श्रीवास पिता जीवन श्रीवास उम्र 38 वर्ष साकिन घोंठा थाना पांडातराई जिला कबीरधाम
मुख्य आरोपी :- 01. नंदलाल उर्फ नंदू श्रीवास पिता जीवन श्रीवास उम्र 38 वर्ष साकिन घोंठा थाना पांडातराई जिला कबीरधाम
lokseva news 24 bureau chief - Digvendra Gupta फरार आरोपी :- 01. अरुण गोस्वामी निवासी घोंठा थाना पांडातराई जिला कबीरधाम
चोरी का सामान खरीदने वाले आरोपी अपराध क्रमांक 179/24 धारा 379, 411, 34 भादवि का आरोपी फागूराम धुर्वे निवासी सिंघारी चौकी बैजलपुर अपराध क्रमांक 180/24 धारा 379, 411, 34 भादवि का आरोपी :- राजकुमार मरकाम निवासी सिंघारी चौकी बैजलपुर थाना बोड़ला अपराध क्रमांक 181/24 धारा 379, 411, 34 भादवि का आरोपी धरम सिंह धुर्वे निवासी सिंघारी चौकी बैजलपुर थाना बोड़ला अपराध कमांक 182/24 धारा 303 (2), 317 (2), 3, 5 बीएनएस का आरोपी :- कन्हैया मेरावी निवासी सिंघारी चौकी बैजलपुर थाना बोड़ला बरामदगी :- 04 नग 1.5 एचपी का टुल्लु पंप कीमती 20,000 रुपये, 5000 रुपये नगद, एक नग रियलमी कंपनी का मोबाईल कीमती 7000 रुपये, जुमला 32,000 रुपये मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक कबीरधाम डॉ. अभिषेक पल्लव के द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को अपने अपने थाना/चौकी क्षेत्र में असामाजिक तत्व है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर चौकी बैजलपुर क्षेत्र में हो रहे टुल्लु पंप की चोरी से गांव के लोग परेशान थे इस मामले को गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विकास कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री संजय कुमार तिवारी के मार्गनिर्देशन में चौकी क्षेत्र में आसपास के दुकानो में टुल्लु पंप रिपेयर करने वाले से पूछताछ करने पर बताया कि नंदलाल उर्फ नंदू श्रीवास पिता जीवन श्रीवास उम्र 38 वर्ष साकिन घोंठा थाना पांडातराई अपने साथी अरुण गोस्वामी अपने साथी के साथ मिलकर टुल्लु पंप चोरी कर बेचते है जिस पर नंदलाल उर्फ नंदू श्रीवास द्वारा अलग अलग जगहो हो में अपने साथी अरुण गोस्वामी के साथ 04 नग टुल्लु पंप चोरी कर बेचना व बेचे हुये पैसो को आपस में बराबर बांटना स्वीकर करने पर आरोपी मुख्य आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू श्रीवास एवं अरुण गोस्वामी के विरुद्ध अपराध कमांक 179/2024, 180/2024, 181/2024 एवं 182/2024 का अपराध पंजीबद्ध किया किया गया। आरोपी से 04 नग टुल्लु पंप बरामद किया गया तथा चोरी का सामान खरीदने वाले के विरुद्ध शपथ पत्र भरवाकर तथा समक्ष जमानतदार पेश करने पर
जमानत मुचलका पर रिहा किया गया है। आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू श्रीवास को दिनांक 13.08.2024 को 16.00 बजे गिर. कर ज्यूडिशियल रिमांड में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक तारन दास डहरिया, प्रधान आर. 292 शोभनाथ मेरावी, आरक्षक शोभित, दीपक गुप्ता का विशेष योगदान रहा ।
Admin
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