कवर्धा न्यूज़ - आरोपी के कब्जे से 48 नग पौवा शोले प्लेन एवं 08 नग पौवा : मुखबीर सूचना पर घुघरी रोड अटल आवास मार्ग पर पुल के पास रेड कार्यवाही।
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Sat, Feb 28, 2026 / Post views : 255
कबीरधाम पुलिस
28 फरवरी 2026
अवैध शराब बिक्री पर कबीरधाम पुलिस की कार्यवाही
एक आरोपी गिरफ्तार, 10.080 बल्क लीटर देशी शराब जप्त
थाना कोतवाली कवर्धा द्वारा कार्यवाही की गई
• मुखबीर सूचना पर घुघरी रोड अटल आवास मार्ग पर पुल के पास रेड कार्यवाही।
• आरोपी के कब्जे से 48 नग पौवा शोले प्लेन एवं 08 नग पौवा रोमियो प्लेन देशी मदिरा जप्त।
• कुल 10.080 बल्क लीटर शराब एवं 200 रुपये नगद जब्त।
• आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध।
कबीरधाम पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए थाना कोतवाली कवर्धा क्षेत्र अंतर्गत घुघरी रोड अटल आवास मार्ग पर अवैध रूप से शराब बिक्री करते एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी आशीष शुक्ला के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई।
दिनांक 27.02.2026 को सहा. उप निरीक्षक सुरेश जायसवाल के नेतृत्व में हमराह स्टाफ आरक्षक 658 धर्मेन्द्र मेरावी, आरक्षक 495 अजय वैष्णव, आरक्षक 456 हिरेन्द्र साहू एवं आरक्षक 447 दिलहरण मरकाम द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान मुखबीर सूचना पर घुघरी रोड अटल आवास जाने वाले मार्ग पर पुल के पास घेराबंदी कर रेड कार्यवाही की गई।
रेड कार्यवाही के दौरान आरोपी अनिल सारथी पिता शिव सारथी उम्र 27 वर्ष निवासी घुघरी रोड अटल आवास, ग्राम घुघरी कला, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम (छ.ग.) को अवैध रूप से शराब बिक्री करते हुए पकड़ा गया। आरोपी के कब्जे से 48 नग पौवा शोले प्लेन देशी मदिरा (180 एमएल प्रत्येक) एवं 08 नग पौवा रोमियो प्लेन देशी मदिरा (180 एमएल प्रत्येक) कुल 10.080 बल्क लीटर शराब तथा बिक्री रकम 200 रुपये जप्त की गई। जप्तशुदा शराब की कुल कीमत 4,640 रुपये आंकी गई है।
आरोपी द्वारा शराब रखने एवं विक्रय संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)ख, 34(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर दिनांक 27.02.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
इस संपूर्ण कार्यवाही में थाना कोतवाली कवर्धा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta
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