जांजगीर-चांपा - बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के क्रियान्वायन हेतु ए : बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के क्रियान्वायन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन
Bureau Chief- Digvendra Kumar Gupta / Fri, Mar 20, 2026 / Post views : 51
समाचार
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के क्रियान्वायन हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का हुआ आयोजन
जांजगीर-चांपा 20 मार्च 2026/ कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे के निर्देशन में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के क्रियान्वायन हेतु आज जिला पंचायत सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारी-कर्मचारियों तथा प्रतिभागियों द्वारा बाल विवाह विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने हेतु शपथ ली गई।
कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती अनिता अग्रवाल द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के संबंध में अवगत कराया गया कि जिले में बाल विवाह के रोकथाम हेतु निरंतर कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान 301 ग्राम पंचायत एवं 02 नगरीय नियकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। मास्टर ट्रेनर श्री शशांक शर्मा स्टेट कोआर्डिनेटर यूनसेफ के द्वारा बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को सफल बनाने हेतु जन प्रतिनिधियों के माध्यम से जन आन्दोलन करना, बाल विवाह रोकथाम हेतु हर व्यक्ति प्रमुख है को सहयोग हेतु जोडना, टास्क फोर्स का गठन करना के संबंध में जानकारी प्रदान की गयी तथा अवगत कराया गया कि राज्य में कुल 13823 बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त हैं।
कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह से होने वाले दुष्परिणामो, बाल विवाह की रोकथाम हेतु की जाने वाली कार्यवाही एवं बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति, विवाह में शामिल होने वाले व्यक्ति, पुरोहित, टेण्ट हाउस संचालक, फोटोग्राफर, हलवाई, भवन संचालक, बाजा वाला एवं अन्य सभी जो बाल विवाह में सम्मिलित होंगे को 02 वर्ष सश्रम कारावास या 01 लाख रूपये का अर्थदंड या दोनो से दण्डित किया जा सकेगा की जानकारी से अवगत कराया गया। प्रशि
Bureau Chief- Digvendra Kumar Gupta
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