जांजगीर चाम्पा - कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश : जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया गया प्रतिबंधित कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Thu, Feb 19, 2026 / Post views : 230
समाचार
जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया गया प्रतिबंधित
कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से जारी किया आदेश
जांजगीर-चांपा 19 फरवरी 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जन्मेजय महोबे द्वारा जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 04 के तहत जिले की सीमाओं के अंतर्गत बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है। विशिष्ट परिस्थितियों एवं शासकीय कार्यों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम, 200 एवं उपरोक्त अधिनियम में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत जिला मुख्यालय में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जिले अन्य अनुविभाग मुख्यालय की तहसील में अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा अनुविभाग मुख्यालय से भिन्न तहसील में तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी, लेकिन यह अनुमति किसी भी परिस्थितियों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे के बीच की अवधि के लिए नही दी जा सकेगी। बिना लिखित पूर्वानुमति के ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी (जप्ती आदि) कार्यवाही किया जावें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta
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