: गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ्तार
Admin / Mon, Jun 3, 2024 / Post views : 213
गला दबाकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को कुकदुर पुलिस ने किया गिरफ्तार
लोक सेवा न्यूज़ 24 सवांददाता
कबीरधाम /पंडरिया, 3 जून 2024{दिग्वेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट } दिनांक 02/06/2024 थाना - कुकदूर जिला कबीरधाम (छ.ग.)* थाना कुकदूर पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ।
* अपराध कायमी के चंद घंटे में आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया जाकर गिरफ्तार किया गया।
* आरोपी द्वारा अपनी पत्नि की हत्या कर घटना को दिया अंजाम ।।
श्रीमान अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कबीरधाम (छ.ग.) के दिश निर्देश एवं श्री विकास कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह बघेल के मार्गदशन में श्री पंकज पटेल अनुविभागीय अधिकारी पडरिया के कुशल नेतृत्व में छाना क्षेत्र में हुये गंभीर अपराध पर अंकुश लगाने एवं प्रभावी रूप से अपने क्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु निर्देशित किया गया है कि
इसी कड़ी में दिनांक 02/06/2024 को सुबह 08:30 बजे सूचक जेठूराम बैगा पिता सालिक राम बैगा उम्र 28 साल साकिन बदना थाना कुकदुर जिला कबीरधाम का थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट लिखाया कि उसकी मां बुधरिया बाई बैगा पति वीरसिंह बैगा उम्र 45 साल साकिन बदना की फौत हो गई है उसके सिर पीछे में चोंट का निशान है जिसमें खून निकला हुआ है सूचना पर से थाना कुकदुर में मर्ग क्रमांक 55/24 धारा 174 जा. फो. कायम कर मर्ग जांच में लिया जाकर तत्काल थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेन्द्र एवं हमराह स्टाफ के घटना स्थल ग्राम बदना पहुंचकर गवाहों को तलब कर पुछताछ कर शव का पंचनामा कार्यवाही किया जाकर शव का पोस्टमार्टम सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुकदुर से कराया गया पी.एम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा मृतिका की मृत्यु गला दबाकर किया जाना लेख किया गया कि गवाहों पचानों के कथन अनुसार एवं पीएम रिपोर्ट के खुलासा पर से संदेही आरोपी वीरसिंह पिता बैसाखू बैगा उम्र 31 साल साकिन बदना थाना कुकदुर जिला कबीरथाम के विरूद्ध अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने पर से थाना कुकदुर में अपराध कमांक 71/2024 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया एवं तत्परतापूर्वक संदेही आरोपी वीरसिंह बैगा को पुलिस हिरासत में लिया जाकर गवाहों के समक्ष पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया मेमोरेण्डम कथन अनुसार आरोपी द्वारा अपनी पत्नी बुधरिया बाई को बहु भागवती गर्भवती है उसकी देख भाल नही करते हो. यह अपने मायके चली गई जिस बात को लेकर आरोपी एवं मृतिका आपस में वाद विवाद झुमा झपटी होने लगे तभी आरोपी द्वारा मृतिका के गला को पकड़कर जमीन में पटक दिया जो चौखट कांकीट रिंग में प्रत्थर से सिर पीछे में चोट आने से खून निकलने लगा तभी आरोपी द्वारा मृत्तिका बुधरिया बाई के गला दबाकर हत्या करना स्वीकार करने पर आरोपी वीरसिंह को गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर मानिनीय न्यायालय पेश किया जाता है।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेन्द्र, सउनि प्रहलाद बन्दवशी, शिवेन्द्र मोहन उपाध्याय, आर. प्रविणदास मानिकपुरी, कृष्ण कुमार धुर्वे, सुनील नायक, दुजराम सिन्द्राम का सराहनीय योगदान रहा।
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