कवर्धा न्यूज़- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिन : थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 23/22 धारा 294, 323, 506, 354, 452, 34 भारतीय दंड संहिता एवं
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Sun, Mar 23, 2025 / Post views : 283
जिला कबीरधाम
थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 23/22 धारा 294, 323, 506, 354, 452, 34 भारतीय दंड संहिता एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(ब) के तहत गंभीर अपराधों में संलिप्त निम्नलिखित आरोपियों के विरुद्ध माननीय सत्र न्यायालय, कबीरधाम द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था—
1. जोएब उल्ला उर्फ जुबी खान पिता अजमल उल्ला खान (उम्र 35 वर्ष), निवासी घोंघा, थाना बोड़ला, जिला कबीरधाम
2. बिसाहू बैगा पिता भूरा बैगा (उम्र 27 वर्ष), निवासी चौरा, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम
3. हिरउ बैगा पिता मोनू बैगा (उम्र 25 वर्ष), निवासी चौरा, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम
कबीरधाम पुलिस ने त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से दिनांक 22/03/25 को उनके विरुद्ध जेल वारंट जारी किया गया। उसी दिन तीनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल कर दिया गया।
कबीरधाम पुलिस अपराध व अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई कर रही है। कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर है और ऐसे तत्वों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta
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