बग़ैर परिचालक लाइसेंस के संचालित यात्री बसों पर की गई कार्यवाही : बग़ैर परिचालक लाइसेंस के संचालित यात्री बसों पर की गई कार्यवाही
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Fri, Feb 28, 2025 / Post views : 229
बग़ैर परिचालक लाइसेंस के संचालित यात्री बसों पर की गई कार्यवाही
कवर्धा, 28 फरवरी 2025। मोटरयान अधिनियम और छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम के तहत यात्री बसों के संचालन के लिए परिचालक लाइसेंस अनिवार्य है। परिवहन विभाग द्वारा आज इस दिशा में एक बड़ी कार्यवाही की गई। कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा के निर्देश पर जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू, परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बसों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दारैरान 32 यात्री बसों का में बग़ैर परिचालक लाइसेंस, बिना वर्दी के, और अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रही थीं। इस कार्यवाही के दौरान, संबंधित वाहनों पर 37100 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई, और शमन शुल्क भी वसूला गया। इन बसों के मालिकों को कड़ी चेतावनी दी गई कि वे नियमानुसार परिचालक लाइसेंस प्राप्त करें और चालक-परिचालक को वर्दी पहनने के बाद ही यात्री बसों का संचालन करें।
जिला परिवहन अधिकारी श्री मोहन साहू ने बताया कि विभाग यह कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि बग़ैर परिचालक लाइसेंस के बसों का संचालन यात्री सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने वाहन स्वामियों को सलाह दी कि वे परिचालक लाइसेंस लेकर और चालक तथा परिचालक को वर्दी पहनाकर, सभी नियमों का पालन करते हुए यात्री बसों का संचालन करें। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए किसी भी प्रकार के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta
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