कवर्धा न्यूज़ -थाना प्रभारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में थाना प्रभारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta / Wed, Dec 3, 2025 / Post views : 126
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आगामी नेशनल लोक अदालत के संबंध में थाना प्रभारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश
कवर्धा, 03 दिसंबर 2025। आगामी 13 दिसम्बर 2025 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे द्वारा जिला कबीरधाम के अंतर्गत समस्त थाना प्रभारी के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश, कबीरधाम द्वारा विशेष रूप से प्री-लिटिगेशन प्रकरणों एवं न्यायालयों के राजीनामा योग्य लंबित मामलों के समाधान की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा निर्देशित किया गया कि, उन्हें अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत राजीनामा योग्य प्रकरण के पक्षकारों को राजीनामा के लिए प्रेरित करने और नोटिस की तामिली को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
विदित हो कि प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा नेशनल लोक अदालत की सफलता के लिए समय-समय पर न्यायिक अधिकारियां, प्रशासनिक अधिकारियों, बैंक, विद्युत, दूरभाष के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इनमें प्री-सिटिंग के माध्यम से राजीनामा योग्य लंबित प्रकरणों का निपटान करने, प्री-लिटिगेशन मामलों को ज्यादा से ज्यादा प्रस्तुत करने और संबंधित विभागों को लोक अदालत की प्रक्रिया में सहभागिता प्रदान किये जाने के संबंध में प्रोत्साहित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि आगामी 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत इस वर्ष का अंतिम लोक अदालत है, जिसमें दीवानी और फौजदारी राजीनामा योग्य प्रकरणों को पक्षकारों के समन्वय व समझौते के आधार पर निपटारे के लिए रखा जाता है।
Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta
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