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कवर्धा नवागांव - कबीरपंथ का पोस्टर फाड़ने वाले मामले में दो आरोपी गिरफ : धार्मिक उन्माद फैलाने एवं शांति भंग करने तथा कबीरपंथ का पोस्टर फाड़ने वाले मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना कवर्धा

जिला कबीरधाम (छ.ग.)

दिनांक 13.12.2025

धार्मिक उन्माद फैलाने एवं शांति भंग करने तथा कबीरपंथ का पोस्टर फाड़ने वाले मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 532/2025 धारा 298, 296, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने, शांति भंग करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी पुनित झारिया पिता धनसाय झारिया उम्र 35 वर्ष निवासी नवागांव थाना कवर्धा द्वारा दिनांक 12.12.2025 को थाना उपस्थित होकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि दिनांक 10.12.2025 को सुबह लगभग 10.30 बजे कवर्धा-लोहारा मुख्य मार्ग पर नवागांव चौक स्थित कबीर चबूतरा के पास कबीरपंथ से संबंधित धार्मिक कार्यक्रम के प्रचार हेतु लगाए गए बैनर-पोस्टर को आरोपियों द्वारा फाड़ दिया गया तथा गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त कृत्य से समाज में आक्रोश एवं धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई।

आवेदन के आधार पर थाना कवर्धा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लिए गए, घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थी के पेश करने पर घटना स्थल से फाड़े गए बैनर-पोस्टर, सफेद झंडा, नीलगिरी की बल्ली एवं बांस का कमचील दिनांक 13.12.2025 को विधिवत जप्त किया गया।

जांच में आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक पिता गौकरण नाथ शिवोपासक उम्र 49 वर्ष तथा मनहरण नाथ योगी पिता नारायण नाथ योगी उम्र 51 वर्ष, दोनों निवासी नवागांव थाना कवर्धा का अपराध में संलिप्त होना पाए जाने पर दिनांक 13.12.2025 को क्रमशः 13.30 बजे एवं 13.40 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना आरोपियों के परिजनों को दी गई।

आरोपी सोहन नाथ शिवोपासक के विरुद्ध पूर्व में इस्तगाशा क्रमांक 17/1999, 31/2012 एवं 231/2021 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध हैं। वहीं आरोपी मनहरण नाथ योगी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 74/1999 धारा 451, 323, 34 भादवि एवं इस्तगाशा क्रमांक 17/1999 धारा 107, 116(3) दंड प्रक्रिया संहिता के प्रकरण दर्ज हैं।

मामला अजमानतीय प्रकृति का होने से आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर प्रात करने हेतु माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

कबीरधाम पुलिस द्वारा आमजन से शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की जाती है तथा धार्मिक उन्माद फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Chief Editor - Digvendra Kumar Gupta

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